शिमला | हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने जमानत याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट पहले ही दायर कर दी थी।न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। सीबीआई ने अदालत से मांग की कि याचिकाकर्ता पंकज शर्मा को जमानत न दी जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान सारे तथ्यों से अवगत कराया है। इसलिए उन्हें अब न्यायिक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।
याचिकाकर्ता ने विशेष सीबीआई अदालत शिमला के फैसला को हाईकोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी है। बता दें कि विशेष अदालत शिमला ने पंकज शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी पंकज शर्मा की ही की है। इस मामले में सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
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