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शिमला | हिमाचल प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहन कर रील बनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को सीधे निलंबित किया जाएगा और विभागीय जांच भी होगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी जाएगी, साथ ही डिमोशन भी होगी। गंभीर मामलों में सेवा से हटाने तक की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि किसी कृत्य में आपराधिक तत्व पाया जाता है तो आपराधिक मामला भी चलाया जाएगा।

एसओपी के अनुसार पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया रील, निजी प्रचार, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रकृति की कोई वीडियो, फोटो, या पोस्ट अपलोड करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। निजी सोशल मीडिया खातों पर भी पुलिस से संबंधित सूचनाएं, जांच की स्थिति, अपराध से जुड़े तथ्य, पीड़ित, आरोपी की पहचान या ड्यूटी स्थल की वीडियो साझा करना वर्जित रहेगा।

अधिकृत अधिकारी ही करेंगे पोस्ट
एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेस नोट, जन-जागरूकता अभियानों और कानून-व्यवस्था संबंधी आधिकारिक सूचनाएं अधिकृत अधिकारी ही पोस्ट करेंगे। किसी भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज, आदेश, वायरल संदेश या गोपनीय सूचना को साझा करने पर प्रतिबंध रहेगा। एसओपी को प्रभावी तरीके से लागू करने का जिम्मा पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को सौंपा गया है। दोनों एसओपी की नियमित समीक्षा करेंगे और उल्लंघन की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे।
सोशल मीडिया पर वर्दी का दुरुपयोग अनुशासनहीनता है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई होगी। – अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश

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